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Birth Certificate Rules: जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए नए नियम, SDM की परमिशन जरूरी, जानें पूरी जानकारी

बिहार में जन्म प्रमाण पत्र के नियम बदल गए। शहरों में सांख्यिकी पदाधिकारी, गांवों में पंचायत सचिव रजिस्ट्रार। 1 साल बाद SDM की इजाजत लें। अस्पताल रिपोर्ट, आधार जैसे दस्तावेज जरूरी। गड़बड़ी रोकने का शानदार कदम! समय पर बनवाएं, दौड़भाग बचाएं।

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Birth Certificate Rules: जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए नए नियम, SDM की परमिशन जरूरी, जानें पूरी जानकारी

बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहला काम जो हर पैरेंट का होता है, वो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। ये तो बस एक कागज का टुकड़ा लगता है, लेकिन स्कूल एडमिशन से लेकर आधार कार्ड तक, हर जगह यही काम आता है। बिहार में अब इसके नियम बदल गए हैं। पहले सब कुछ ढीला-ढाला था, लेकिन अब सिस्टम टाइट हो गया है ताकि कोई गड़बड़ न हो। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने खुद सभी अफसरों को चिट्ठी लिखकर ये बात कही। चलिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अब क्या करना पड़ेगा।

समय पर बनवाएं, वरना मुश्किल!

सबसे आसान नियम ये है – बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। देरी न करें, क्योंकि एक साल बाद तो SDM साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले ग्रामीण इलाकों में बीडीओ का ऑर्डर काफी था, लेकिन अब शहरी इलाके में SDM की मोहर लगेगी। सोचिए, बच्चा एक साल का हो गया और प्रमाण पत्र नहीं बना, तो दौड़-भाग बढ़ जाएगी। मैंने सुना है, कई लोग देरी कर देते हैं और फिर पछताते हैं। तो अलर्ट रहिए!

किसे दें आवेदन? शहर vs गांव

अब सुनिए मुख्य बदलाव। शहरों में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ही रजिस्ट्रार बने हैं। मतलब, अगर आप पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहर में हैं, तो इन्हें ही अप्लाई करें। ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव संभालेंगे ये जिम्मेदारी। एक महीने से ज्यादा पुराना जन्म गांव में हो गया हो, तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये बदलाव इसलिए किया गया है कि लोकल लेवल पर ही काम हो जाए, ऊपर-ऊपर चक्कर न लगें। अच्छी बात ये है कि गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो गई।

जरूरी दस्तावेज

प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कागजातों की लिस्ट तैयार रखें। अस्पताल या डॉक्टर की रिपोर्ट सबसे बेस्ट है। अगर घर में हुआ जन्म, तो आंगनबाड़ी सेविका की एंट्री काम आएगी। स्कूल का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सर्विस बुक भी चलेगी। बच्चे के नाम, जन्म तारीख, जगह सब साफ लिखा हो। फोटो भी लगानी पड़ सकती है। भूलिएगा मत, ये सब लेकर जाएं तो काम 10 मिनट में हो जाएगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र के नए नियम

जन्म के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम भी सख्त हो गए। 30 दिन से ज्यादा पुराना हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR कॉपी और कोर्ट ऑर्डर लगेगा। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अब पारदर्शिता आएगी, लेकिन परिजनों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। डीएम साहब का कहना है कि ये सब जनहित में है।

क्यों बदले नियम?

ये बदलाव गड़बड़ी रोकने के लिए हैं। पहले कई जगह फर्जी प्रमाण पत्र बन जाते थे। अब रजिस्ट्रार सिस्टम से चेक होगा। सरकार का मकसद है कि हर बच्चे का रिकॉर्ड सही रहे। डिजिटल इंडिया के जमाने में ये स्टेप सही है। हालांकि, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।

कैसे अप्लाई करें?

ऑनलाइन पोर्टल crsorgi.gov.in पर चेक करें। लोकल रजिस्ट्रार से मिलें, फॉर्म भरें। फीस मामूली है। 21 दिन में बन जाए तो फ्री या कम खर्च। देरी पर जुर्माना लग सकता है। अगर दिक्कत हो, तो SDM ऑफिस जाएं। याद रखें, समय पर काम निपटाएं! दोस्तों, ये नए नियम जिंदगी आसान बनाएंगे अगर हम अलर्ट रहें। बच्चे का भविष्य इन कागजों पर टिका है। शेयर करें, जागरूक बनाएं!

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