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Live-in Partner को भी मिलेगी फैमिली पेंशन? कर्मचारी की याचिका पर हाई कोर्ट का केंद्र को बड़ा निर्देश।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2026 को केंद्र को निर्देश दिया: रिटायर्ड कर्मचारी की 40 साल पुरानी लिव-इन पार्टनर व बच्चों को फैमिली पेंशन और CGHS में शामिल करने पर विचार करो। CAT का 2018 फैसला रद्द, 50% पेंशन-ग्रेच्युटी 6% ब्याज के साथ जारी। पारदर्शिता साबित तो 'कदाचार' नहीं! लाखों रिटायर्ड्स के लिए राहत।

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दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। कल्पना कीजिए, आपने 40 साल नौकरी की, ईमानदारी से ड्यूटी निभाई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी लिव-इन पार्टनर और उनके बच्चों को पेंशन या मेडिकल सुविधाओं से वंचित रखा जाए। ये कितना अन्यायपूर्ण लगता है न? 10 जनवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठीक इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को कड़ा निर्देश दिया। आइए, इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी समझते हैं, बिल्कुल घर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए।

कोर्ट पहुंचा एक रिटायर्ड कर्मचारी का दर्द

एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी बात सुनकर दिल पसीज गया 40 साल पुरानी लिव-इन पार्टनर और उनके बच्चे। वो चाहते थे कि इनका नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) में जोड़ा जाए, ताकि फैमिली पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लेकिन निचली अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने 2018 में उनकी 50% पेंशन और ग्रेच्युटी हमेशा के लिए रोक दी।

कर्मचारी ने कहा, “मैंने तो सब कुछ खुलकर बताया था, छिपाया क्या?” कोर्ट ने उनकी बात मानी और CAT के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और मधु जैन की बेंच ने कहा – ये अन्याय नहीं चलेगा।

‘गंभीर कदाचार’ का लेबल हटा

सबसे बड़ा झटका ये था कि विभाग ने इसे ‘गंभीर कदाचार’ बता दिया। कोर्ट ने साफ कहा, अगर कर्मचारी ने पूरे करियर में अपनी लिव-इन पार्टनर के बारे में विभाग को सूचना दी, तो ये कदाचार कैसे? 1983 से ही जानकारी थी, कुछ छिपाया नहीं। जजों ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता सबसे बड़ी ताकत है।

अगर आपने सेवा के दौरान सब ओपन रखा, तो रिटायरमेंट के बाद आश्रितों को CGHS जैसी सुविधाओं से क्यों दूर रखें? ये फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए मिसाल है, जो बिना शादी के लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन रिकॉर्ड में सब दर्ज कराया। अब विभागों को अपनी नीतियां सोचनी पड़ेंगी।

रुकी पेंशन पर 6% ब्याज

कोर्ट ने सिर्फ बातें नहीं कीं, एक्शन लिया। केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि रुकी हुई 50% पेंशन और ग्रेच्युटी 6% वार्षिक ब्याज के साथ जारी करें। सोचिए, कितने सालों का इंतजार खत्म! ये पैसे अब परिवार की जिंदगी में नई रौनक लाएंगे। याचिकाकर्ता को न सिर्फ राहत मिली, बल्कि पूरे सिस्टम को एक आईना दिखाया गया। सरकार से कहा गया – इस केस पर दोबारा विचार करो, लिव-इन पार्टनर और बच्चों को फैमिली पेंशन के दायरे में लाने पर गंभीरता से सोचो।

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

ये फैसला सिर्फ एक केस का नहीं, लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों का है। आजकल लिव-इन रिलेशनशिप आम हो गए हैं, लेकिन सरकारी नियम पुराने हैं। कोर्ट ने साफ संकेत दिया समय के साथ बदलो। अगर आपका कोई करीबी रिटायर्ड है और ऐसी स्थिति में है, तो ये खबर उनके लिए गेम-चेंजर है।

भविष्य में नीतियां बदली जा सकती हैं, जहां कोहैबिटेशन को मान्यता मिले। लेकिन सावधान रहें, रिकॉर्ड में सब दर्ज होना जरूरी। ये फैसला महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करता है, जो लंबे रिश्ते में पार्टनर बने।

नीतिगत बदलाव की जरूरत

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सरकार को फैमिली पेंशन नियमों में लिव-इन पार्टनर को शामिल करने का खाका तैयार करना चाहिए। ये स्टेप मॉडर्न इंडिया की तरफ एक कदम है। लेकिन सवाल ये कि कितने केस ऐसे लंबित हैं? आशा है, ये फैसला चेन रिएक्शन शुरू करेगा। रिटायर्ड लाइफ अब सिर्फ पेंशन पर नहीं, इंसानियत पर टिकी है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखें। ये केस सिखाता है – सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है।

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