
हरियाणा सरकार ने राज्य के कम कद वाले व्यक्तियों (बौनों) को आर्थिक संबल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार की ‘हरियाणा विशेष भत्ता योजना’ के तहत अब पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे कद के कारण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
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कौन उठा सकता है योजना का लाभ? (पात्रता नियम)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ कड़े मानक तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- पुरुष आवेदक की लंबाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए। वहीं, महिला आवेदक की लंबाई 3 फीट 3 इंच या उससे कम निर्धारित की गई है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम पिछले एक वर्ष से राज्य में निवास कर रहा हो।
- आवेदक की कुल पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं:
- मेडिकल सर्टिफिकेट: सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया लंबाई का प्रमाण पत्र।
- पहचान दस्तावेज: आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP)।
- निवास प्रमाण: हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
- बैंक विवरण: आधार से लिंक बैंक खाता ताकि राशि सीधे खाते में भेजी जा सके (DBT)।
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कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है:
- पात्र उम्मीदवार स्वयं Antyodaya SARAL Portal पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भरवा सकते हैं।
- आवेदन जमा होने के बाद, समाज कल्याण विभाग दस्तावेजों की जांच करेगा और शारीरिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी।
योजना से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या या विस्तृत जानकारी के लिए लाभार्थी हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
















