Join Youtube

UP Bike Rule Update: यूपी नंबर की बाइक खरीद रहे हैं? योगी सरकार ने बदल दिया यह नियम

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने राज्य में दोपहिया वाहनों की बिक्री से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदते समय दो हेलमेट (Two Helmets) लेना अनिवार्य कर दिया है

Published On:
UP Bike Rule Update: यूपी नंबर की बाइक खरीद रहे हैं? योगी सरकार ने बदल दिया यह नियम
UP Bike Rule Update: यूपी नंबर की बाइक खरीद रहे हैं? योगी सरकार ने बदल दिया यह नियम

 उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने राज्य में दोपहिया वाहनों की बिक्री से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदते समय दो हेलमेट (Two Helmets) लेना अनिवार्य कर दिया है। 

यह भी देखें: क्या आप 18 साल के हो गए हैं? तो तुरंत जान लें इन सरकारी स्कीम के बारे में, वरना हाथ से निकल जाएगा मौका

अब शोरूम से निकलते ही सुरक्षा होगी पुख्ता

नए नियमों के मुताबिक, अब यदि आप यूपी नंबर की कोई भी नई बाइक या स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदने होंगे, यह नियम केवल चालक के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले (पिलर राइडर) की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है, सरकार का मानना है कि सड़क हादसों में पीछे बैठने वाले लोग अक्सर हेलमेट न होने के कारण गंभीर चोट का शिकार होते हैं।

RTO पंजीकरण के लिए अनिवार्य शर्त

इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए इसे वाहन के पंजीकरण (Registration) से जोड़ दिया गया है, डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक ग्राहक दो आईएसआई (ISI) मार्क वाले हेलमेट नहीं खरीदता, तब तक उसके वाहन के कागजात क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। वाहन पंजीकरण के समय दोनों हेलमेट की खरीद का प्रमाण देना अब अनिवार्य होगा।

यह भी देखें: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका! ड्राफ्ट लिस्ट जारी, नाम दर्ज कराने के लिए तुरंत तैयार करें ये 3 दस्तावेज।

क्यों लिया गया यह फैसला?

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण सिर में लगने वाली गंभीर चोट होती है, हेलमेट के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने अब ‘खरीद के समय ही सुरक्षा’ का फॉर्मूला अपनाया है।

मुख्य बिंदु एक नजर में

  • बाइक के साथ चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए हेलमेट जरुरी।
  • हेलमेट केवल ISI मार्क वाले ही मान्य होंगे।
  •  बिना दो हेलमेट की रसीद के नहीं मिलेगा यूपी नंबर।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए नागरिक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

UP Bike Rule Update

Leave a Comment

अन्य संबंधित खबरें

🔥 वायरल विडिओ देखें